हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल खोलने के नियम सख्त किए, अपग्रेड करने के मापदंड भी बदले

हरियाणा शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूल खोलने के नियम सख्त किए, अपग्रेड करने के मापदंड भी बदले


पंचकुला | हरियाणा की मनोहर सरकार पहले ही राज्य में सरकारी स्कूल खोलने के लिए सख्त नियम बना चुकी है। अब सरकार कोई भी नया प्राथमिक विद्यालय तभी खोलेगी जब वह 5 से 6 वर्ष की आयु के कम से कम 30 बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करे। इसके अलावा एक किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य सरकारी स्कूल नहीं होना चाहिए। इसके अलावा प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन तभी किया जाएगा जब इसमें कम से कम 150 छात्र हों और कक्षा V में न्यूनतम 30 छात्र हों। इसके अलावा, तीन किलोमीटर के दायरे में कोई अन्य स्कूल नहीं होना चाहिए।


शिक्षा विभाग ने बदले नियम

शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार कानून के तहत नए स्कूल खोलने और प्राइमरी स्कूलों को अपग्रेड करने के नियमों में बदलाव किया है. प्राथमिक विद्यालयों के लिए गांवों और शहरों में आधा एकड़ जमीन होनी चाहिए, जिसमें कक्षाओं के लिए पांच कमरे होने चाहिए।



यह रहेगी नई प्राथमिक विद्यालय खोलने की शर्त

शिक्षा विभाग ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को आठवीं कक्षा में अपग्रेड करने के लिए शहरों में आधा एकड़ और गांवों में एक एकड़ होना चाहिए। 432 वर्ग फुट के आकार में आठ कमरे होने चाहिए। इसके अलावा कार्यालय, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, रसोई के लिए अलग कमरे होने चाहिए।


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