चिराग योजना: 134ए के बाद अब हरियाणा सरकार लाई नई योजना, 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ सकेंगे बच्चे

चिराग योजना: 134ए के बाद अब हरियाणा सरकार लाई नई योजना, 12वीं तक प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में पढ़ सकेंगे बच्चे



आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत, सहायता एवं अनुदान योजना के तहत उन्हें मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा। चिराग योजना के तहत कक्षा दो से बारहवीं तक के छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। चिराग योजना के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है.

सरकारी स्कूलों के छात्रों को निजी स्कूलों में मिलेगा प्रवेश

छात्र इसके लिए 8 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि चिराग योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आने वाले छात्रों को मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा। जिन माता-पिता की आय 1 लाख 80000 या उससे कम है, वे आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग में आते हैं।

 आय परिवार पहचान पत्र की वार्षिक सत्यापित आय से मान्य होगी, यह योजना केवल राज्य के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए है। राज्य भर के 381 निजी स्कूलों ने राज्य के स्कूलों के छात्रों को प्रवेश देने पर सहमति व्यक्त की है। इसके तहत कक्षा दो से बारहवीं तक के 24,987 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।



ऐसे कर सकते हैं छात्र आवेदन

मुख्यमंत्री हरियाणा समान शिक्षा राहत अनुदान योजना की ओर से सोमवार को संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई. वहीं, सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर चिराग योजना के तहत प्रवेश से संबंधित दिशा-निर्देश दिए गए.


 छात्र चिराग योजना के तहत वर्तमान ब्लॉक के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में उपलब्ध सीटों पर ही प्रवेश के लिए पात्र होगा, जिसमें वह पढ़ रहा है। बता दें कि छात्र प्रखंड के एक से अधिक विद्यालयों में प्रवेश के लिए भी आवेदन कर सकते हैं. राज्य के सभी स्वीकृत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश हेतु घोषित कक्षावार सीटों का विवरण विभाग की वेबसाइट पर कर दिया गया है।



चिराग योजना के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

  • सफल छात्र के पास पिछले सरकारी स्कूल से स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
  • दाखिले के लिए बच्चे की फैमिली आईडी-पारिवारिक पहचान पत्र होना जरूरी है।
  • शुल्क प्रतिपूर्ति राशि के लिए वही मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय पात्र होंगे, जिन्होंने पोर्टल पर प्रपत्र-6 में अपने विद्यालय की फीस की राशि दर्शायी है।
  • स्कूलों द्वारा दाखिल छात्रों के लिए प्रवेश की तारीख से दो दिनों के भीतर मिस पोर्टल पर डाटा अपडेट करना अनिवार्य होगा।
  • स्कूलों द्वारा दाखिल छात्रों की सूचना प्रवेश की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजनी होगी। 

More Latest News Updates for Job , vacancy , Government scheme, results News Please Follow This Page.

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.